नैनीताल/देहरादून। लेक्चरर के पदों पर कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों को मार्च 2018 तक पद पर बने रहने के निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग का आदेशित किया है कि वह इन पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर शीघ्र कार्यवाही करे।
हाईकोर्ट ने यह आदेश ललित मोहन की पुनर्विचार याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर अतिथि शिक्षकों को मार्च 2018 तक कार्य करने के निर्देश दिये थे लेकिन लेक्चरर के पद पर कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों को लिए कोई आदेश नहीं दिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केएम जोसेफ व जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई। इसके साथ ही मामले में उत्पन्न संशय दूर हो गया है।