अब इतने लाख आय वालों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 08 दिसम्बर को : वोहरा
रूद्रपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रूद्रपुर के सचिव अरूण वोहरा ने प्रेस वार्ता कर बताया अब तक राज्य मे 01 लाख रूपये तक सलाना आय वाले लोगो को मुफ्त कानूनी सहायता प्राधिकरण की ओर दी जाती थी। उन्होने बताया अब 03 लाख सलाना आय वाले परिवारो के साथ ही पूर्व सैनिको को मुफ्त कानूनी सहायता का निर्णय लिया गया है। उन्होने बताया महिलाओ व बच्चो को पहले से ही मुफ्त सहायता दी जाती है।
उन्होने कहा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आम आदमी तक कानून की जानकारी देना व उन्हे न्याय दिलाना है। उन्होने बताया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हाईकोर्ट समेत जिला व तहसील अदालतो मे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 08 दिसम्बर, 2018 को किया जा रहा है। लोक अदालत मे एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक/पारिवारिक न्यायालयो के मामले, बैंक रिकवरी मामले, शमनीय फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अर्जन, राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालयो मे लम्बित), विद्युत एवं जलकर के बिलो, वेतन के भत्तो से सम्बन्धित सेवाओ के मामले, अन्य दीवानी मामलो को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जायेगा।
उन्होने बताया सभी वादकारी उपरोक्त प्रकृति के मामले राष्ट्रीय लोक अदालत मे निस्तारित करवाना चाहते है किसी भी कार्यदिवस मे सम्बन्धित न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र देकर अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामलो को राष्ट्रीय लोक अदालत मे निर्दिष्ठ करवा सकते है। उन्होने कहा अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-180-4000 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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