देहरादून। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पब्लिक स्कूलों को पूरे प्रवेश करने होंगे। स्कूल यह बहाना नहीं बना सकते कि सीट खाली नहीं है। इसके तहत 31 जुलाई तक प्रवेश देना होगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सदन में यह जानकारी दी।देशराज कर्णवाल के सवाल के जवाब में पांडेय ने बताया कि वर्तमान में इस अधिनियम के तहत प्रदेशभर में 1,07,455 बच्चों को प्रवेश दिया जा चुका है। प्रदेश में 73 विद्यालय ऐसे हैं, जहां आरटीई में प्रवेश का प्रावधान नहीं है। सरकार के पास यह सूचना है कि हरिद्वार के एक विद्यालय ने आरटीई में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया। उन्होंने बताया कि इसमें आने वाले बच्चों के प्रवेश के लिए सभी मुख्य शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया गया और हरिद्वार के मामले में स्कूल को नोटिस दिया जा चुका है।