इस मामलें में उत्तराखंड सरकार को नहीं मिली राहत

देहरादून। अतिक्रमण मामलें पर अपनो का निशाना झेल रही उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। अतिक्रमण हटाने की समयसीमा बढ़वाने वाली उत्तराखंड सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
विदित हो कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन दिनों देहरादून में अतिक्रमण हटाओं अभियान चल रहा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार को जनता के साथ ही अपनों का निशाना भी झेलना पड़ रहा है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश की समयसीमा बढ़वाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें प्रदेश में भारी बारिश के चलते हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया था।
याचिका में कहा गया था कि इन दिनों अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रभावित कार्यों में व्यस्त हैं। वहीं, बारिश के चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान में आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए दी गई चार सप्ताह की समयसीमा बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की अतिक्रमण हाटने की समय सीमा बढ़वाने वाली याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कहा कि अतिक्रमण हटाने के आदेश नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं, लिहाजा वहीं पर अपीलकरें।

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