देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद मुहर लगायी गयी। सूत्रो के अनुसार कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों पर मुहर लगायी, वह ये है…
कैबिनेट में लिए गए फैसले
– पशुपालन विभाग में स्नातक सहायक पद की भर्ती अब यूकेएसएसएससी से होगी। पहले लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्तियां होती थी।
– उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के निजी सचिव की नियमवाली में संसोधन कर नियमित होगी नियुक्ति।
– एमडीडीए के अंतर्गत महिला आश्रम के नक्शे को कैबिनेट ने दी छूट। 213981 विकास शुल्क की राहत दी गर्इ है।
– उत्तराखंड पेयजल निगम की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी, सदन में होगी प्रस्तुत।
– खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की अधीनस्थ सेवा नियमवाली में संशोधन, अब 50-50 होगी भर्ती।
– स्टार्टअप नीति-2018 को कैबिनेट की मंजूरी। काउंसिल के माध्यम से 500 नए स्टार्टअप। कृषि, स्वास्थ्य, जैव प्रौध्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन और आयुष क्षेत्र में होगा स्टार्टअप। चुने जाने पर सरकार अलग-अलग तरीके से करेगी सहयोग।
– स्टांप ड्यूटी में भी मिलेगी छूट। पैटेंट में भी सरकार करेगी भुगतान। जीएसटी की भी होगी वापसी।
– समूह ग, ख, घ के पदों पर दिव्यंगों के लिए चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी। पहले तीन प्रतिशत की थी व्यवस्था।
– केदारनाथ धाम के पैदल मुख्य मार्ग निर्माण में 420.15 हेक्टेयर के मकान होंगे अधिकृत। एक करोड़ के मुआवजे को मंजूरी।
– पुरानी जेल परिसर देहरादून में न्यालयाय निर्माण में पांच बीघा भूमि में चेंबर बनाने को मंज़ूरी।
– 2016 के आदेश वर्ग चार और तीन की भूमि को नियमित करने की सीमा में छह माह की और राहत। लालकुआं क्षेत्र का था मामला।
– नई नजुल भूमि नीति को मंजूरी मिली है। फिलहाल, उत्तराखंड में 24197186 वर्ग मीटर नजुल भूमि है।
– आवासीय में एसे पट्टे धारक जिन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें 0-200 तक 25% सर्किल रेट से जमा करना होगा। 200-500 के लिए 35%, 500 से अधिक पर 60% सर्किल रेट जमा करना होगा। पट्टे का नवीनीकरण न कराने वालों को ज़्यादा शुल्क देना होगा। वहीं शर्तों का उल्लंघन करने वालों को 200 तक 60% सर्किल रेट देना होगा।
– कमर्शियल वालों के लिए भी नियम बदले गए हैं। अब उन्हें ज्यादा शुल्क जमा करना होगा। पूरी तरह से नजुल भूमि पर कब्जा करने वालों को 300 तक 120% सर्किल रेट देना होगा। जबकि कमर्शियल के लिए 150% की दर से देना होगा सर्किल रेट।
– विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलप्मेंट परियोजना को मंज़ूरी मिली है।
– उत्तराखंड निजी सुरक्षा एजेंसी नियमवाली-2018 में संशोधन। सरकार से रजिस्टर्ड सुरक्षा एजेंसी को प्रशिक्षण के लिए मिली राहत। पहले सरकार उपलब्ध कराती थी प्रशिक्षण
कम से कम 100 घंटे पढ़ाई की हो व्यवस्था।