देहरादून। आये दिन वेतन बढ़ोतरी व प्रोन्नति जैसे प्रकरणों को लेकर हड़ताल से त्रस्त रहने वाले शिक्षा विभाग में अगले छह महीने तक हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके लिए राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना 25 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग व विद्यालयी शिक्षा परिषद के सभी श्रेणियों में हड़ताल को निषिद्ध कर दिया गया है। एस्मा के तहत हड़ताल पर रोक लगाकर सरकार ने हड़तालियों के साथ सख्ती बरतने के संकेत दिये हैं। सचिव विद्यालयी शिक्षा डा. भूपिंदर कौर औलख द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार 25 जुलाई तक शिक्षा विभाग का कोई भी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि अपनी मांगें मनवाने के लिए विभाग में जहां शिक्षकों के विभिन्न संगठन सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश में रहते हैं वहीं प्रिंसिपल एसोसिएशन ने भी पिछले दिनों अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार की धमकी भी दी थी। इसके साथ ही पिछले दिनों शिक्षा विभाग अधिकारी एवं मिनिस्टीरियल कर्मचारी भी तीन दिन तक कार्य बहिष्कार करके विभागीय कामकाज ठप कर चुके हैं। अधिसूचना जारी करने के पीछे सरकार की मंशा है कि कम से कम बोर्ड परीक्षा में किसी शिक्षक या कर्मचारी संगठन की वजह से दिक्कत न आये।