देहरादून,( गढ़वाल का विकास न्यूज)। उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों में तैनात अधिकारियों-कर्मचरियों की उपस्थिति के संबंध में नई गाइडलाइन को जारी किया गया हैं। जारी किये गए आदेश में कहा गया हैं कि क और ख समूह के तमाम अधिकारी 100% अपने कार्यालय में काम कर सकेंगे । वही समूह ग व घ यह कर्मचारियों की उपस्थिति 75% ही सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिसकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो, केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाई जा सकेंगी। इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक आयु अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को भी केवल अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा । शासन की तरफ से जारी इस गाइडलाइन में निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए। यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव ना हो तो बैठक की अवधि कम से कम रखी जाए। बैठक कक्ष में बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार की जाए। बैठक में सभी प्रतिभागियों के द्वारा निश्चित रूप से फेस मास्क फेस कवर का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा बैठक में केवल आवश्यक अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति हो बैठक कक्ष के नियम अनुसार सैनिटाइज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक कक्ष में वेंटिलेशन की भी सुचारू व्यवस्था होनी आवश्यक है।