देहरादून। नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से प्रक्रिया पूरी करने की चल रही कवायद के बीच गेस्ट टीचरों की नियुक्ति पर एक बार फिर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। इस बार यह ग्रहण सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगना बताया जा रहा है। उधर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गयी है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद उसका अध्ययन करके निर्देशों का पालन किया जाएगा।
गेस्ट टीचरों की नियुक्ति को लेकर भले सरकार की ओर से प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी हो, लेकिन उनकी नियुक्ति पर फिलहाल ग्रहण सा लगता नजर आ रहा है। जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक के लिए यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व में गेस्ट टीचर के रूप में कार्य कर चुके एक-आध शिक्षक नए सिरे से गेस्ट टीचरों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट गये थे। उन्हीं की अपील पर कोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार को मामले में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये हैं। सरकार को आदेश की प्रति शनिवार को मिलने की उम्मीद की जा रही है।
इस बीच शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। गत 12 दिसंबर को ऑनलाइन आवेदन मांगने के बाद प्रवक्ता व एलटी संवर्ग के 4910 पदों के लिए 67,283 शिक्षकों ने आवेदन किया था। आवेदनों को अंतिम रूप देने के बाद गत मंगलवार को शिक्षा मंत्री ने जल्द से जल्द इन शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था और उसी बैठक में निर्णय लिया गया था कि 3 व 4 जनवरी को आवेदकों के अभिलेख सत्यापन के साथ ही उन्हें नियुक्ति दे दी जाए। इस निर्णय के साथ ही शुक्रवार को अभिलेख सत्यापन पूर्ण हो चुका है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का उक्त आदेश आ गया। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इन नियुक्तियों पर क्या असर पड़ेगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय की ओर से कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गयी है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद उसका अध्ययन करके निर्देशों का पालन किया जाएगा।