नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के चार प्रधानाध्यापकों के समायोजन पर फिलहाल रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि अल्मोड़ा जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी ने 29 सितंबर को आदेश जारी कर 22 प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का समायोजन अन्य स्कूलों में कर दिया था, जबकि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने पांच सितंबर को आदेश में साफ लिखा था कि किसी संस्थान के प्रमुख का समायोजन नहीं किया जा सकता है। मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को जमन सिंह नेगी व किशन मठपाल सहित अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि वे प्रधानाध्यापक हैं और उनका समायोजन गलत व मनमाने तरीके से किया गया है। इस पर कोर्ट ने इन चारों शिक्षकों के समायोजन पर रोक लगा दी है।