देहरादून। दीपावली पर्व के अवसर पर आतिषबाजी लाईसेन्स निर्गत करने के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में कलैक्टेªट परिसर स्थित एनआईसी में सम्बन्धित अधिकारी एवं व्यापारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीर सिंह बुदियाल ने कहा कि पटाखा विक्रय हेतु पूर्व में प्रतिबन्धित किये गये स्थान इस वर्श भी पटाखा विक्री हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे। उन्होने निर्देष दिये कि पटाखा बिक्री हेतु पल्टन बाजार-कोतवाली से घंटाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से बाबूगंज (आढत बाजार चैक), मोती बाजार-पल्टन बाजार से पुरानी सब्जी मण्डी, हनुमान मन्दिर तक, हनुमान चैक-झण्डा मौहल्ला, रामलीला बाजार, बैण्ड बाजार तक, आनन्द चैक से लक्ष्मण चैक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घंटाघर से चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चैक से डी.ए.वी कालेज देहरादून जाने वाली रोड करनपुर मुख्य बाजार पटाखा बिक्री हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे। इसके अलावा समस्त नगर क्षेत्र के संकीर्ण क्षेत्र/गलियां जहां अग्निषमन वाहन न पंहुच सकता हो ऐसे क्षेत्र पटाखा बिक्री हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे।
उन्होने बताया कि पटाखों की दुकानों हेतु 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे तथा 17 से 21 अक्टूबर तक 5 दिन ही पटाखा बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। उन्होने व्यापारियों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, षपथ पत्र व निर्धारित षुल्क जमा करने के उपरान्त अग्निषमन अधिकारी/सम्बन्धित थाना क्षेत्र की स्थलीय निरीक्षण आख्या प्राप्त करने के बाद ही अस्थाई लाईसेंस निर्गत किये जा सकेंगे। उन्होने निर्देष दिये कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने क्षेत्र में लाईसेंस निर्गत करेंगे। उन्होने निर्देष दिये कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी , क्षेत्राधिकारी व अग्निषमन अधिकारी के साथ बैठक कर खुले स्थानों का चयन भी कर लें तथा प्रयास भी करें कि अधिकांष दुकाने खुले स्थानों पर ही लगें। उन्होने निर्देष दिये कि समस्त नगर क्षेत्र के संकीर्ण क्षेत्र/गलियां जहां अग्निषमन वाहन न पंहुच सकता हो ऐसे स्थानों हेतु लाईसेंस निर्गत न किये जायें। उन्होने व्यापारियों से कहा कि आवेदन पत्र के साथ फोटो के साथ आईडी अवश्य लगायें।
बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर प्रदीप राय ने अवगत कराया कि जो भी पटाखा व्यवसायी दुकानें खोलते हैं उन्हे अपनी दुकान में आग बुझाने के यंत्र तथा बालू एवं पानी इत्यादि भी रखें। जिससे कोई हादसा न हो सके तथा अस्थाई दुकानें तंग गलियों में न लगायें। इसके साथ ही विद्युत के ट्रांसफार्मर एवं ज्वलनषील गैस, पैट्रोल पम्प आदि स्थानों पर दुकानें न लगायें।
बैठक में नगर मजिस्टेªट सी.एस मर्तोलियां, उप जिलाधिकारी ऋशिकेष हरिगिरी गोस्वामी, उप जिलाधिकारी सदर प्रत्युश सिंह, उप जिलाधिकारी मसूरी मीनाक्षी पटवाल, उप जिलाधिकारी डोईवाला कुसुम चैहान, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सरिता डोभाल सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं पटाखा विक्रय करने वाले व्यवसायी उपस्थित थे।