नैनीताल। टीईटी पास करने के लिए सहायक अध्यापकों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मार्च 2019 तक का समय दे दिया है। चंपावत निवासी ठाकुर सिंह अधिकारी अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को ऐसे शिक्षकों को औपबंधिक तौर पर पद पर बनाए रखने अथवा नियुक्ति देने के लिए विचार करने को कहा है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बतौर सहायक अध्यापक नियुक्ति 2001 से 2009 के बीच हुई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे डीएलएड पास हैं, लेकिन अभी तक टीईटी पास नहीं कर पाए हैं। सरकार ने उन्हें नियुक्ति देने से इनकार किया है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि बगैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को सरकार ने औपबंधिक तौर पर नियुक्त किया है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद एकल पीठ ने सरकार को ऐसे शिक्षकों को औपबंधिक तौर पर पद पर बनाए रखने अथवा नियुक्ति देने के लिए विचार करने को कहा है।