देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने अवगत कराया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा 20 अगस्त एवं 21 अगस्त 2019 को देहरादून, के विभिन्न न्यायालयों में यातायात लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। उक्त लोक अदालत में यातायात चालान के वाद निस्तारित किये जायेंगे। जो भी पक्षकर अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है, वह सम्बन्धित न्यायालयों, जहां उनका वाद लम्बित है, से अनुरोध कर अपने वाद को लोक अदालत में निस्तारित करवा सकते है।
प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित
उत्तराखण्ड राज्य में प्रख्यापित “पिरुल (चीड़ की पत्तियां) अन्य बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा नीति 2018“ के अनुसार राज्य के अन्य जनपदों के साथ-साथ जनपद देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध पिरुल (चीड़ की पत्तियां) एवं अन्य बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु तथा ब्रिकेट्स तैयार करने हेतु इच्छुक निजी विकासकर्ताओं, संस्थाओं, पंजीकृत समूहों एवं फर्मों आदि से द्वितीय चरण में “प्रस्ताव आमंत्रण सूचना“ 27 जून 2019 को प्रकाशित किये जाने तथा प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि 30 अगस्त 2019 निर्धारित है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के प्राथमिकता के कार्यक्रमों से एक है तथा इसमें रोजगार सुनिश्चित होने के साथ-साथ वनाग्नि की समस्याके समाधान में भी सहायता मिल सकेगी। इच्छुक आवेदन कर्ता विस्तृत जानकारी एवं यथाआवश्यक सहयोग हेतु उरेडा देहरादून के जनपदीय कार्यालय तथा जनपद देहरादून के समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों से सम्पर्क कर योजना का लाभ उठा सकते है। परियोजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रण एवं योजना की विस्तृत जानकारी उरेडा की वेबसाईट www.ureda.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।