निकाय चुनाव: प्रत्याशियों को आचार संहिता की दी जानकारी

देहरादून। निकाय चुनाव के तहत सभी दलों के प्रत्याशियों एवं उम्मीदवारों के मुख्य अभिकर्ताओं के साथ आचार संहिता को लेकर रिटर्निग अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक हुई। रिटर्निग अधिकारियों ने प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं को अवगत कराया कि आचार संहिता के उल्लंघन पर संबंधित क्षेत्र का निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। प्रभारी अधिकारी आदर्श आचार संहिता चन्द्र सिंह धर्मशक्तू ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, समस्त नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी नगर निकाय को आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर व यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से ऐसे संदेश जिससे किसी धार्मिक, जातीय भावनाओं एवं सामाजिक सौहार्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, को प्रतिबंधित करते हुए आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्ििचत करने को कहा है।
कार्मिक प्रारूप-9 से करेंगे मतदान : चुनाव में डय़ूटी में तैनात कार्मिक अगर किसी नगर निकाय क्षेत्र के मतदाता है, तो वह कार्मिक डाक मतपत्र से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते है। ऐसे कार्मिकों को प्रारूप-9 में संबंधित क्षेत्र के र्टिनिंग अधिकारी के यहां आवेदन करना होगा। मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक जीएस रावत ने कहा कि ऐसे कार्मिकों की सुविधा के लिए प्रथम और द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान डाक मतपत्र काउंटर प्रशिक्षण स्थल पर बनाए जाएंगे। यहां वह अपना भरा हुआ प्रारूप-9 वाला आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्मिक प्रारूप-9 संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के समन्वय से अथवा वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

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