देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश 2003 के प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी को निर्वाचन पर किये गये व्यय की लेखा प्रस्तुति विवरण निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि जनपद के नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश तथा नगर पालिका परिषद मसूरी, डोईवाला, विकासनगर, हरबर्टपुर के सामान्य निर्वाचन-2018 में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को सूचित किया है कि वे निर्वाचन पर किये गये व्यय की लेखा प्रस्तुति विवरण (निर्वाचन व्यय विवरण) 20 दिसम्बर 2018 तक जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून) में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुति प्राप्त नही किया जाएगा तथा निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत न करने पर तद्नुसार सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी। निर्वाचन व्यय विवरण एवं उसकी लेखा प्रस्तुति जमा करने में असफल रहने पर सम्बन्धित प्रत्याशी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 वर्ष के लिए निर्वाचन लड़ने हेतु अनर्ह घोषित किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रत्याशी की होगी।