पंचायत चुनावः अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के साथ प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुखों के निर्वाचन को अधिसूचना जारी

अधिसूचना जारी होते ही प्रभावी हुई आदर्श आचार संहिता
देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। राज्य निर्वाचन आयुक्त चन्द्रशेखर भटट् ने अवगत कराया है कि जिला पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के पदों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना 30 अक्टूबर 2019 अपरान्ह तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पद पर (हरिद्वार जनपद को छोड़कर) अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षा की गई है कि मा मंत्रीगणों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख के पद के निर्वाचन सम्पन्न होने तक जिला पंचायत  एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ सामुहिक भोज /अभिनन्दन समारोह/सरकार अथवा मनोरंजन के कार्यक्रम में भाग न लें। उक्त निर्वाचनों में भारतीय दण्ड सहिता की धारा 171-ए से धारा 171-आई तक के प्राविधानों लागू रहेंगे। उपरोक्त अवधि में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों  द्वारा भूमि भवन, दुकान, अचल सम्पत्तियों के पट्टे आदि नही दिये जा सकेंगे तथा विभिन्न प्रकार के ठेकों/टेण्डरों की स्वीकृति भी नही दी जायेगी। उक्त अवधि में जिला पंचायतों को शासन से दी जाने वाली आर्थिक सहायता/अनुदान से सम्बन्धित कोई आदेश न जारी किये जाय।
जनपद में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) प्रभारी अधिकारी शिकायत प्रकोष्ठ नामित
आगामी क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, एवं कनिष्ठ उप प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन को पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से सम्पन्न कराये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 21/2019 एवं 133/2019 के क्रम में पारित आदेश के अनुपालन में आगामी क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु जनपद में जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बीर सिंह बुदियाल को प्रभारी अधिकारी शिकायत प्रकोष्ठ नामित किया है।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व  बीर सिंह बुदियाल ने उप जिलाधिकारी मसूरी/डोईवाला/ऋषिकेश/सदर/ विकासनगर/कालसी/चकराता/त्यूनी जनपद में क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख तथा जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं गोपनीय शिकायतों पर तत्काल अपने स्तर से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये हैं।

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