मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त सहायता

देहरादून । मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि वर्तमान मानसून अवधि में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों को पूर्ण रूप से क्षति होने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त सहायता के रूप में सहायता राशि उपलब्ध करायी जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्राकृतिक आपदा से पूर्णतः क्षतिग्रस्त दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के व्यवसायियों/स्वामियों को जीवनयापन हेतु दुकान/प्रतिष्ठान (संरचना) की क्षति पर आंकलित धनराशि अधिकतम 50 हजार एवं सामग्री की क्षति होने पर आंकलित धनराशि अधिकतम 50 हजार (अर्थात कुल अधिकतम 1 लाख रूपये) मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि प्राकृतिक आपदा से पूर्णतः/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के भवन स्वामी को मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त सहायता के रूप में रू0 1 लाख की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाए।

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