देहरादून। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत तैयार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली के लिए प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। योजना के तहत केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लिए खनिज उपलब्ध कराया जाएगा।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने कहा कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत उत्तराखण्ड जिला खनिज फांउडेशन नियमावली तैयार की गई है। जिसमें प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। डीएम समिति के सदस्य हैं। सीडीओ तथा खनिज क्षेत्र के ग्राम प्रधान, मुख्य चिकित्साधिकारी, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, पेयजल विभाग, विद्युत विभाग, लोनिवि के अधिशासी अभियंता तथा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड, ज्येष्ठ खान अधिकारी समिति के सदस्य नामित किए गए है। योजना के तहत केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के लिए खनिज उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर खनिज क्षेत्र में पड़ने वाले ऐसे जर्जर विद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, प्रयोग शालाओं, पुस्तकालयों, कला एवं शौचालयों, पेयजल उपलब्धता, आवासीय छात्रावास तथा पेयजल आपूत्तर्ि के लिए निर्माण कराया जाना है। सर्वप्रथम ऐसे विद्यालयो को योजना के तहत शामिल किया जाएगा, जिसके लिए जिला खनन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे मुख्य शिक्षा अधिकारी से समन्वय करते हुए किस क्षेत्र में खनिज उपलब्ध है ऐसे क्षेत्रों में पड़ने वाले जीर्णशीर्ण विद्यालयों का निर्माण कराएं।