नैनीताल। नगर पालिका चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों को पालिका में शामिल करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जोर का झटका देते हुए यथास्थिति बनाने के निर्देश दिए हैं।उल्लेखनीय है कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य के कई गांवों को पालिका में शामिल करने का आदेश पारित कर दिया था। उसके बाद भवाली के संजय जोशी, हल्द्वानी के भोलादत्त भट्ट, ग्राम पंचायत बाबूगढ़ संघर्ष समिति कोटद्वार समेत प्रदेश के कई ग्रामीणों ने सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि सरकार ने बिना सुनवाई और वैधानिक प्रक्रिया अपनाये उनको नगर निकाय में शामिल किया, जो गलत है। सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यथास्थिति बने रखने के आदेश दिये हैं। साथ ही कहा है कि जो अधिसूचना के बिंदु याचिका में हैं, उसके अनुपालन में सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।