नैनीताल। उच्च न्यायालय ने एलटी संवर्ग के सहायक अध्यापकों के 1214 रिक्त पदों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। अदालत ने कहा है कि नियुक्तियां याचिका पर आने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। गत 21 जनवरी 2018 को उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग ने 1214 पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी। नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हरीश कुमार, पुष्पा कार्की व अन्य ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने नियुिक्त पर रोक लगा दी थी। मामले की जांच डी सेंथिल पांडियन की अगुआई वाली कमेटी ने की। कमेटी की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पीठ को दी गई। रिपोर्ट पढ़ने के बाद पीठ ने नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी।