लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को

देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। सचिव/सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकारण देहरादून नेहा कुशवाहा ने अवगत कराय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकारण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद के समस्त न्यायालयों में समनिय मुकदमों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु 14 दिसम्बर 2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, दीवानी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, परिवाद, 138 एन0आई0एक्ट आदि ऐसे सभी प्रकृति के वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जा सकते हैं। उन्होंने अवगत कराया है कि जो पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं वह सम्बन्धित न्यायालय, जहां उनका मुकदमा लम्बित है से अनुरोध कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करवा सकते हैं।
निर्वाचन व्ययों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश
देहरादून दिनांक 21 नवम्बर 2019, प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण/मुख्य कोषाधिकारी देहरादून ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून आदेशों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 में निर्विरोध उम्मीदवार /निर्वाचन लड़ने वाले समस्त उम्मीदवार अपने से सम्बन्धित निर्वाचन व्यय पंजिका, समस्त बाउचर्स /शपथ पत्र को नोटरी से सत्यापित कराकर अन्तिम निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के 30 दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का ब्यौरा सम्बन्धित सहप्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण से प्रमाणित कराकर, पंचस्थानी चुनावालय कचहरी परिसर देहरादून में जमा कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने समस्त सहप्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय नियंत्रण विकासखण्ड चकराता, कालसी, विकासगनर, सहसपुर, रायपुर एवं डोईवाल को निर्देश दिये हैं कि वे सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 मे ंनिर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन लेखे सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

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