नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने पौड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमाधारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने कोर्ट के आदेश के बाद ही भर्ती का परिणाम जारी करने को कहा है। यह आदेश पौड़ी निवासी तिष्टलता गुंसाई एवं अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून से दो साल का विशेष शिक्षा का डिप्लोमा प्राप्त किया है। यह संस्थान एनसीईटी से मान्यता प्राप्त है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने टीईटी भी पास किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिला शिक्षाधिकारी बेसिक ने 14 जुलाई को एक विज्ञप्ति निकाली है। इसमें प्राथमिक शिक्षक के आवेदन के लिए केवल डाइट से डीएलए व टीईटी उत्तीर्ण को ही पात्र बताया है। इससे वह आवेदन नहीं कर सकती हैं। याचिकाकर्ता ने प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 एवं संशोधित नियमावली 2013 को भी चुनौती दी है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद एकल पीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रकिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय कर दी है।