देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की आयोजित बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में जहां अतिक्रमण विरोधी अभियान की जद में आ रही मलिन बस्तियों को बचाया गया, वहीं उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दी गयी। इसके अलावा कई अन्य बिन्दुओं पर भी कैबिनेट द्वारा फैसलें लिये गये।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट के फैसलों को ब्रीफ करते हुए सरकार के प्रवक्ता व शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य के नगर निकायों में मलिन बस्तियों के लिए पिछली सरकार की ओर से वर्ष 2016 में एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट की नियमावली के प्रस्तर 8 (11) में उल्लिखित है कि श्रेणी तीन की मलिन बस्तियों में कब्जे वाले परिवारों को स्व-स्थल पर कोई भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकेगा, किंतु लोक हित में प्रभावित समुदाय से परामर्श के बाद उन्हें मूलभूत अवस्थापना वाले वैकल्पिक स्थलों में पहचानपत्र के आधार पर भू-स्वामित्व अधिकारों के साथ पुनर्वासित-पुनर्व्यवस्थापित किया जा सकेगा। ऐसे परिवारों से भूमि एवं भवन की धनराशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि श्रेणी-तीन में संभावित वर्गीकृत 125 मलिन बस्तियों में ही लगभग 40 हजार परिवार निवास कर रहे हैं। इनकी अनुमानित जनसंख्या लगभग दो लाख है। समान परिस्थितियां अन्य नगर निकायों में भी हैं। निकायों में इतनी बड़ी जनसंख्या का पुनस्थापन एवं पुनर्वासन करना एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़े क्षेत्र में सर्वे, चिन्हीकरण, वर्गीकरण के बाद विनियमितीकरण, पुनर्वासन व पुनर्स्थापन और उक्त क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं एवं सेवाओं के विकास को अभी तीन वर्ष का समय लगना है। लिहाजा मलिन बस्तियों के सुधार और अतिक्रमण रोकने को आवश्यक रणनीति बनाने और उन पर अमल करने को अतिरिक्त समय की आवश्यकता देखते हुए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिए समय सीमा को बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना व सबके लिए आवास (शहरी) के अधीन आवास निर्माण की समयावधि 2022 तक निर्धारित है। बस्तियों के नियोजित विकास व निवासरत परिवारों के लिए समय सीमा 2022 तक बढ़ाने की जरूरत है।
कैबिनेट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– उत्तराखंड नगर निकाय एवं प्राधिकरण हेतु विशेष प्रावधान प्रावधान 2018 अध्यादेश कैबिनेट में पास। इसके अंतर्गत लागू तिथि से तीन साल तक कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। पूर्व में 2016 के अध्यादेश की नियमावली कब तक लागू रहेगी, जब तक नई नियमावली नहीं बन जाती है। इस अध्यादेश का संबंध केवल मलिन बस्तियों के लिए ही है।
– किशोरी बालिका सेनेटरी नैपकिन योजना के अंतर्गत प्रति पैकेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दो रुपये प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार छह करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाएगी।
– राज्य पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय उत्तराखंड लखनऊ को धन कर संबंधित कार्मिकों को देहरादून वापस बुलाया जाएगा। इस वक्त चार कार्मिक कार्यरत हैं।
– उत्तराखंड पुलिस निरीक्षक एवं उप निरीक्षक सेवा नियमावली 2018 को मंजूरी।
– उत्तराखंड निवेश सम्मेलन 2018 को मंजूरी, 25 करोड़ का बजट स्वीकृत। 1250 करोड़ जारी करने को मिली मंजूरी।
– डब्ल्यूएचओ सहायतित उत्तराखंड परियोजना मे 25 आइटीआइ को चुनकर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा।
– न्यायालय शुल्क संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी। कोर्ट फीस ट्रेजरी के अतिरिक्त ई-पेमेंट को मिली मंजूरी। यह व्यवस्था नैनीताल हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय में होगी लागू।