ई-लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन

हरिद्वार/देहरादून ( गढ़वाल का विकास न्यूज)। सिविल जज (एस.डी)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार शिवानी पसबोला ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल के निर्देशानुसार ई-लोक अदालत योजना के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा 12.09.2020 द्वितीय शनिवार को जनपद हरिद्वार के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय हरिद्वार, तहसील रूड़की और तहसील लक्सर) में ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ई-लोक अदालत में धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, 138 एन.आई.एक्ट, पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित वाद, शमनीय प्रकृति के अपराधिक वाद के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामलें भी निपटाये जायेगें।

कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकार का वाद, न्यायालय में लम्बित है या प्री-लिटिगेशन का मामला है तो वह सम्बन्धित न्यायालय में ड्राप बाॅक्स के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की ई-मेल आईडी: dlsaharidwar@gmail.com अथवा जिला न्यायालय हरिद्वार के ई-मेल आईडीः  dj-har-ua@nic.in पर सुलह समझौते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद ई-लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत करा सकते हैं।

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