देहरादून। अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल हरक सिंह रावत ने ऋ षिकेश से कर्णप्रयाग तक बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन तथा इसमें प्रभावित होने वाले परिवारों व विस्थापितों के बारे में जिलेवार अधिकारियों से जानकारी ली।
बैठक में इसके लिए बांटे जाने वाले मुआवजे और प्रभावित परिवारों की पूरी डिटेल अधिकारियों से ली गई। अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बिछाई जाने वाली रेलवे लाईन से प्रभावित होने वाले परिवारों तथा तथा इसमें की जाने वाली गजट नोटफिकेशन व उसके प्रकाशन के संबंध में जिलेवार जानकारी ली। जिस पर अपर जिलाधिकारी पौड़ी रामजी शरण ने अपर आयुक्त को अवगत कराया है कि पौड़ी जिले का गजट नोटफिकेशन किया जा चुका है तथा समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाना है। उन्होंने अवगत कराया कि पौड़ी में 1168 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इसमें 146 परिवारों की भूमि एवं आवास दोनों प्रभावित हो रहे हैं। जिसके लिए प्रभावितों को 126 करोड़ मुआवजा की धनराशि दी जाएगी। अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डा. शिवकुमार बनर्वाल ने अवगत कराया कि जनपद टिहरी के नोटफिकेशन के लिए पत्रावली शासन स्तर पर विचाराधीन है। इसके बाद इसका तुरंत प्रकाशन किया जाना है। उन्होंने कहा कि जनपद टिहरी में 1556 परिवार रेलवे लाइन से प्रभावित हो रहे हैं। इसमें 300 परिवारों के घर प्रभावित हो रहे है एवं सात परिवारों को विस्थापित किया जाना है। इसके लिए 221 करोड़ मुआवजा की धनराशि होगी। अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग र्तीथपाल सिंह ने अवगत कराया है कि रुद्रप्रयाग जिले में नोटफिकेशन हो गया है। समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाना है। जिले में 651 परिवार प्रभावित हो रहे हैं जिसमें 104 परिवारों के घर प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए 89 करोड़ 27 लाख रपए की धनराशि मुआवजा प्रभावितों को दिया जाएगा। जबकि जिला चमोली में 1431 प्रभावित परिवार को 101 करोड़ की धनराशि मुआवजा के रूप में दी जाएगी। अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रभावित परिवारों में वह परिवार शामिल किए जाएंगे। जिन परिवारों की स्वयं की भूमि होगी तथा उस भूमि पर उसका स्वामित्व हो। रेलवे ऐसे परिवारों की ही भूमि का अधिग्रहण करेगा। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को मुवावजा दिए जाने के लिए पुनर्वासन नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए रेट बाजार भाव के अनुसार जमीन के लिए चार गुना तथा तथा मकान के लिए दो गुना निर्धारित किए जाएंगे। उन्होंने इसके लिए सभी अपर जिलाधिकारियों को निर्देश दिए है कि पुर्नवास नियमों के तहत ही आवास एवं भूमि के लिए मुआवजा देने की कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी पौड़ी रामजी शरण, अपर जिलाधिकारी टिहरी डा. शिवकुमार बनर्वाल, अपर जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग र्तीथपाल सिंह, रेलवे से विजय डंगवाल व रमेश चन्द्र शर्मा उपस्थित थे।