देहरादून। शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राइमरी में कार्यरत जो शिक्षक बीटीसी या डीएलएड नहीं हैं, वे ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण करवा लें। ऐसा न करने वाले शिक्षकों को मार्च 2019 के बाद सेवा में रखना संभव नहीं हो पाएगा।
शिक्षा निदेशक आरके कुंवर की ओर कहा गया है कि तीन नवंबर 2001 के बाद नियुक्त सभी शिक्षक इसके दायरे में आ गये हैं, जो बीटीसी प्रशिक्षित नहीं हैं। इसके दायरे में ऐसे शिक्षक जो राजकीय, असहायता प्राप्त प्राइवेट, पब्लिक स्कूलों (राज्य सरकार, सीबीएसई एवं आईसीएसई से मान्यता प्राप्त समस्त श्रेणी के विद्यालयों में कार्यरत) के शिक्षकों पर यह आदेश लागू होगा। कुंवर ने आदेश में कहा है कि केंद्र के आदेश के अनुसार यह अनिवार्य रूप से लागू माना जाएगा। इसमें वे ही शिक्षक आएंगे जो कक्षा एक से पांच तक का शिक्षण कर रहे हैं। एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य है। उन्होंने कहा- इसमें किसी भी तरह की दुविधा नहीं है और शिक्षकों को यह कोर्स करना होगा। इसमें पंजीकरण के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की गयी है। इस कोर्स के लिए 5000 रुपये का शुल्क रखा गया है। उन्होंने साफ किया है कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार ब्रिज कोर्स न करने वाले शिक्षकों को 31 मार्च 2019 के बाद सेवा में नहीं रखा जा सकेगा।