भोजनावकाश में भी काउंटर बंद न करने के प्रवर अधीक्षक डाकघर के निर्देश
काशीपुर/देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। काशीपुर मुख्य डाकघर में सोमवार से शनिवार तक किसी कार्य दिवसो में स्पीड पोस्ट बुकिंग का समय सुबह 9 बजे से शाम 17 (5 बजे) तक है तथा भोजनावकाश के आधे घंटे के समय में भी काउंटर डाक घर ग्राहकों के लिये बन्द नहीं करने के निर्देश है। इसमें अक्टूबर 2010 से कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह सूचना सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/प्रवर अधीक्षक डाकघर नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।
श्री नदीम को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार काशीपुर मुख्य डाक घर में पूछताछ, डाक प्रमाण पत्र, डाक टिकट एवं सामग्री विक्रय तथा रिटेल वस्तुओं की बिक्री का समय सोमवार से शनिवार तक सभी कार्य दिवसों में 9ः00 बजे से 17ः00 बजे (शाम 5 बजे) तक है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत सेवा , पार्सल बुकिंग, पत्रों तथा पार्सल का बीमा, मूल्यदेय वस्तुओं की बुकिंग, धनादेश जारी, ई-पोस्ट, बचत बैंक/सावधि जमा/आवर्ती जमा/मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र जारी एवं भुगतान, डाक जीवन बीमा/ग्रा0डा0जी0बीमा जमा, भारतीय पोस्टल आर्डर बिक्री, टेलिफोन बिल जमा, विद्युत बिल जमा का समय सोमवार से शनिवार तक 9ः00 बजे से 16ः00 बजे (शाम 4 बजे) तक है।
श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार काशीपुर मुख्य डाकघर में स्पीड पोस्ट/ईपी पी बुकिंग का समय सुबह 9ः00 बजे से (शाम 7 बजे) तक है। स्पीड पोस्ट/ई.पी.पी. कट आॅफ टाइम 19ः00 बजे (शाम 7 बजे) ही दर्शाया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार किला स्ट्रीट उप डाकघर में पूछताछ, डाक टिकट सामग्री विक्रय तथा रिटेल वस्तुओं की बिक्री का समय प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक है तथा रजिस्टर्ड डाक व स्पीड पोस्ट सहित अन्य सभी सेवाओं का समस प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक है। स्थानीय डाक पंजीकृत या स्पीड पोस्ट को बुक करने से भी वह मना नहीं कर सकते है।
श्री नदीम ने डाक उपभोक्ताओं से आहवान किया है कि उन्हें समय से सेवायें न मिलने पर डाकघर में पोस्ट मास्टर के पास उपलब्ध शिकायत व सुझाव पुस्तक में अपनी शिकायत व सुझाव आवश्य लिखे। सुझाव पुुस्तक न होेने पर इसकी शिकायत प्रवर डाक अधीक्षक नैैनीताल तथा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड देहरादून को करें। इसके साथ ही उन्होंने डाक घर के अधिकारी कर्मचारियों से निर्धारित कार्य समय में सेवाये देने का अनुरोध किया है ताकि प्रवर अधीक्षक डाकघर तथा पोस्टमास्टर जनरल सहित जनहित मेें डाक उपभोक्ताओं को अधिकार दिलाने हेतु उच्च अधिकारियों तथा उपभोक्ता फोरम की शरण लेने को बाध्य न होना पड़े।