कोरोना वायरस: बोर्ड एग्जाम को छोड़ 16 से 31 मार्च तक खुले स्कूल, तो होगा मुकदमा

बोर्ड एग्जाम वाले विद्यालयों के केवल परिषदीय परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा देने की दी गई छूट, आदेश के बावजूद खुले थे स्कूल, नोटिस जारी
देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक आपदा घोषित किया गया कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के फैलाव को रोकने के संबंध में विगत 13 मार्च 2020 को जनपद के सभी शासकीय, अर्ध शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं को (प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक) को दिनांक 13 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में बंद रखने के निर्देश दिए गए थे।  जिसमें केवल वर्तमान परिषदीय परीक्षा (बोर्ड एग्जाम) गतिमान वाले विद्यालयों के केवल परिषदीय परीक्षार्थियों के लिए ही परीक्षा देने की छूट दी गई थी।  उक्त निर्देशों के बावजूद आज जनपद  के देहरादून मे कतिपय विद्यालय खुले रहे, जिनको मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा पैन्यूली ने जिलाधिकारी के निर्देशों का संज्ञान लेते हुए बंद करवाया तथा उनसे जिलाधिकारी के आदेश के उल्लंघन करने के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।  उक्त विद्यालयों  द्वारा उनके स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब ना होने पर उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।  जिलाधिकारी ने उपरोक्त विद्यालयों द्वारा उनके आदेश की की गई नाफरमानी को बहुत गंभीरता से लेते हुए सभी शिक्षण संस्थाओं को सख्त चेतावनी दी है कि आगामी सोमवार 16 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक परिषदीय परीक्षा (बोर्ड एग्जाम) को छोड़कर यदि कोई विद्यालय खुला रखता है तो उसके विरुद्ध उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत निकटवर्ती थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसकी आख्या प्रस्तुत करने को निर्देशित किया है।

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