तबादला एक्ट : इन्हे मिलेगी छूट, यूं होंगे अनुरोध पर तबादले

देहरादून। आखिरकार उत्तराखंड की मौजूदा त्रिवेन्द्र सरकार ने तबादला एक्ट को गैरसैण विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पास कर दिया। इस एक्ट के पास होने के बाद अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण में पारदर्शिता आने की उम्मीद जतायी गयी है।
जानकारी के अनुसार एक्ट में कर्मचारियों के दुर्गम में नौकरी करने को अनिवार्य किया गया है, लेकिन कुछ कर्मचारियों को छूट देने की कोशिश भी इसके माध्यम से की गयी है। इसके अलावा अनुरोध के आधार पर तबादले व कर्मचारी नेताओं को दो साल की छूट देने के साथ ही तबादला रूकवाने की सिफारिश करने वालों को दंड देने की व्यवस्था भी इस एक्ट के माध्यम से की गयी है। आईये जानते है तबादला एक्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को।

इन्हें मिलेगी छूट :-
– 55 साल आयु पूरी कर चुके वरिष्ठ कर्मचारी
– जहां रिटारमेंट आयु 65 साल हैं वहां 60 साल आयु के कर्मी
– दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम 10 साल नौकरी कर चुके कर्मचारी
– गंभीर रोग ग्रस्त, 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता
– ऐसे पति-पत्नी जिनका इकलौती संतान विकलांग हो
– सैनिक-अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों के पति एवं पत्नी

अनुरोध के तबादले यूं होंगे :-
-सुगम से दुर्गम क्षेत्र के लिए सभी कर्मी आवेदन कर सकते हैं
-दुर्गम में तीन साल या संपूर्ण सेवा में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मी सुर्गम के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने गृह ब्लाक से तैनाती नहीं मिलेगी। पूर्व के तैनाती स्थल पर उन्हें दोबारा छह साल तक मौका नहीं मिलेगा।
-सरकारी सेवा में पति-पत्नी दुर्गम और सुगम क्षेत्र में एक ही स्थान पर सेवा करने के इच्छुक हो
-कर्मी अपने अथवा पति-पत्नी के गंभीर बीमारी, विकलांगता के आधार पर ऐच्छिक स्थान के लिए आवेदन कर सकते हैं
-मानसिक रूप से बीमार बच्चों के माता-पिता
-विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता

कर्मचारी नेताओं को दो साल की छूट :-
कर्मचारी नेताओं के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के प्रदेश, मंडल और जिला स्तर तक की शाखाओं का पद ग्रहण करने की तारीख से दो साल तक या पद पर बने रहने तक तबादला से छूट रहेगी।

रुकवाने की सिफारिश पर नपेंगे कर्मचारी :-
तबादला आदेश रोकने के लिए माता-पिता, पति-पत्नी व अन्य रिश्तेदारों से सिफारिश करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। इन सिफारिशी पत्रों को कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में सुरक्षित रखा जाएगा और सालाना सीआर में इसे दर्ज किया जाएगा। दबाव डलवाने को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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तबादले का स्थायी टाइम टेबल होगा
हर साल 31 मार्च तक विभागीय मुखिया मानक के अनुसार कार्यस्थलों का चिहृनीकरण करेंगे। 01 अप्रैल को मंडल और जिला स्तर पर तबादला समितियों का गठन। 15 अप्रैल तक तबादले के पात्र कर्मचारी, रिक्त स्थानों की सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक की की जाएगी। 20 अफ्रैल तक अनिवार्य श्रेणी कार्मिकों से 10 इच्छित विकल्प मांगे जाएंगे। 30 अप्रैल तक अनुरोध श्रेणी के कार्मिकों से आवेदन मांगे जाएंगे। 25 मई से 5 जून तक तबादला समिति की बैठक और सक्षम प्राधिकारी की संस्तुति दी जाएगी। 10 जून को तबादला आदेश जारी कर दिया जाएगा। 02 दिन बाद आादेश विभागीय वेबसाइट पर दर्ज किया जाएगा। आदेश के सात दिन के भीतर कार्यमुक्त होना होगा। 10 दिन के भीतर हर हाल में ज्वाइन करना होगा।

सुगम क्षेत्र:
1. देहरादून (पर्वतीय क्षेत्र), टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी(पर्वतीय क्षेत्र), रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत (पर्वतीय क्षेत्र) और नैनीताल (पर्वतीय क्षेत्र) के पक्के मोटरमार्ग पर या आधा किलोमीटर के दायरे में

2. सुगम की एक साल की तैनाती डेढ़ साल के समान:
देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, टिहरी, मुनि की रेती, नरेंद्र नगर,गोपेश्वर, हरिद्वार रुड़की, पौड़ी, उत्तरकाशी, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर में एक साल की सेवा को डेढ़ साल माना जाएगा।

दुर्गम क्षेत्र:
1.सुगम क्षेत्र के कार्यस्थल जो आधा किलोमीटर से ज्यादा पैदल दूरी पर हैं
2. पक्के मोटर मार्ग से दो किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित कार्यस्थल

दुर्गम की एक साल की सेवा दो साल के समान:
पक्के मोटर मार्ग से पांच किमी पैदल दूरी या 10 किमी से अधिक पैदल दूरी या 7000 फीट से ऊंचाई वाला कार्यस्थल की एक साल की सेवा दो साल के समान होगी।

सुगम और दुर्गम क्षेत्र
गढ़वाल मंडल
1-देहरादून:
सुगम: देहरादून निगम, मसूरी, ऋषिकेश, विकासनगर, हरबर्टपुर, डोईवाला पालिका, रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, सहसपुर ब्लॉक
दुर्गम: चकराता और कालसी

2-टिहरी:
सुगम: टिहरी, नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, चंबा, मुनि की रेती पालिका, कीर्तिनगर नगर पंचायत, नरेंद्रनगर, चंबा, जौनपुर, कीर्तिनगर, थौलधार ब्लॉक
दुर्गम: नगर पंचायत घनसाली, गजा, लंबगांव, चमियाला, ब्लॉक देवप्रयाग, भिलंगना, प्रतापनगर, जाखणीधार

3-चमोली:
सुगम: गोपेश्वर, गौचर, कर्णप्रयाग पालिका, नंदप्रयाग, गैरसैंण नगर पंचायत, दशौली, कर्णप्रयाग, गैरसैंण ब्लॉक
दुर्गम: जोशीमठ पालिका, बद्रीनाथ, पोखरी, थराली, पीपलकोटी नगर पंचायत, घाट, नारायणबगड़, थराली, जोशीमठ, पोखरी, देवाल ब्लॉक

4-उत्तरकाशी:
सुगम: उत्तरकाशी, चिन्यालीसौड़, बड़कोट पालिका, नगर पंचायत नौगांव,ब्लॉक चिन्यालीसौड़, डुंडा, नौगांव
दुर्गम: गंगोत्री, पुरोला नगर पंचायत, मोरी, भटवाड़ी, पुरोला ब्लॉक

5-पौड़ी:
सुगम:पौड़ी, दुगड्डा, श्रीनगर, कोटद्वार पालिका, स्वर्गाश्रम, सतपुली नगर पंचायत, ब्लॉक खिर्सू, कोट,जयहरीखाल, कल्जीखाल, द्वारीखाल, दुगड्डा, पौड़ी
दुर्गम: ब्लॉक पाबौं, एकेश्वर, रिखणीखाल, वीरोखाल, पोखड़ा, नैनीडांडा, यमकेश्वर, थलीसैंण

6-रुद्रप्रयाग:
सुगम: रुद्रप्रयाग पालिका, अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा नगर पंचायत, ब्लॉक अगस्त्यमुनि
दुर्गम: ऊखीमठ, केदारनाथ नगर पंचायत, जखोली ब्लॉक

कुमाऊ मंडल

1-पिथौरागढ़:
सुगम: पिथौरागढ़, डीडीहाट पालिका, ब्लॉक मूनाकोट, कनालीछीना, बिण
दुर्गम:धारचूला पालिका, बेरीनाग, गंगोलीहाट नगर पंचायत, मुनस्यारी, गंगोलीघाट, धारचूला, बेरीनाग और डीडीहाट ब्लॉक

2-बागेश्वर:
सुगम: बागेश्वर पालिका, ब्लॉक बागेश्वर
दुर्गम:कपकोट नगर पंचायत, ब्लॉक कपकोट

3-अल्मोड़ा:
अल्मोड़ा, चिलियानौला पालिका, , भतरौज खान नगर पंचायत, छवनी बोर्ड रानीखेत, ब्लॉक ताड़ीखेत, चौखुटिया, हवालबाग, द्वाराहाट
दुर्गम: भिकियासैंण नगर पंचायत, ब्लॉक लमगड़ा, धौलादेवी, भैसियाछाना, भिकिसासैंण, स्यालदे, ताकुला, सल्ट,

4-चंपावत:
सुगम:टनकपुर, चंपावत पालिका, लोहाघाट, बनबसा नगर पंचायत, ब्लॉक चंपावत, लोहाघाट
दुर्गम: पाटी, बाराकोट

5-नैनीताल:
सुगम:हल्द्वानी निगम, नैनीताल, भवाली, रामनगर पालिका, भीमताल, लालकुंआ, कालाढुंगी नगर पंचायत, रामनगर, हल्द्वानी, भीमताल ब्लॉक
दुर्गम: धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकांडा, कोटाबाग

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