नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

हरिद्वार। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक रावत ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण-2017 हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
कार्यक्रमानुसार संगणकों द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण अवधि दिनांक 08.11.2017 से 11.12.2017 तक, प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना दिनांक 12.12.2017 से 20.12.2017 तक, प्रारूप निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण दिनांक 21.12.2017 से 21.01.2018 तक, निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन एवं निरीक्षण दिनांक 22.01.2018 से 01.02.2018 तक, दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि दिनांक 02.02.2018 से 12.02.2018 तक, दावे/आपत्तियों के निस्तारण की अवधि दिनांक 13.02.2018 से 20.02.2018 तक, पूरक सूचियों की तैयारी व मुद्रण दिनांक 21.02.2018 से 08.03.2018 तक तथा निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन दिनांक 09.03.2018 को किया जाएगा। दिनांक दिनांक 08.11.2017 से 11.12.2017 तक घरघर जाकर गणना और सर्वेक्षण का संगणकों द्वारा आरम्भ कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के घर अभी तक संगणक नहीं पहुंचे अथवा किसी की कोई शिकायत हो तो वह जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय)/प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानी चुनावालय/जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से दूरभाष पर अथवा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर सकते हैं। जनपद के नगरीय क्षेत्र के अर्ह व्यक्ति गणना की अवधि में अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करा लें। जनपद की नागर स्थानीय निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के ंअंतर्गत मामूली तौर पर निवास कर रहे ऐसे भारतीय नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी 2018 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त हों, अपने संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली मंे नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होंगे, बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हो। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0) ने कहा कि सही एवं परिपूर्णं नामावली स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की आधारशिला है और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर निर्भर करता है इसलिए सभी अर्ह सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य दर्ज करायें एवं इस कार्य के लिए घर पहुंचने वाले कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करें। दिनांक 20.11.2017 तक यदि कोई संगणक किसी व्यक्ति के घर नहीं पहुंचते हैं तो वह व्यक्ति तत्काल अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/तहसीलदार /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सम्बन्धित निकाय के नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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