निकाय चुनाव : निर्वाचन क्षेत्र के भीतर स्कूलों/प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में रहेगा अवकाश

देहरादून। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने राज्य निर्वाचन आयोग की गाईडलाइन के अनुसार स्थानीय नागर निकाय निर्वाचन-2018 में मतदाताओं द्वारा निर्भिकतापूर्वक, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करने एवं इस दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सम्बन्धित अधिकारियों के अनुपालन हेतु सामान्य निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि 18 नवम्बर 2018 को मतदान दिवस की तिथि पर कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारीगरों/मजदूरों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों  एवं दुकानों में कार्यरत कारीगरों/मजदूरों को अवकाश दिया जाए और इस दिन राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं/अर्द्ध निकायों में अवकाश रहेगा।
शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगाने के निर्देश
जिलाधिकारी द्वारा नगर निकाय निर्वाचन के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों के यथा लाईसेंसधारियों के आग्नेयास्त्र जमा कराने तथा शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्वाचन में गड़बड़ी फैलाने वाले आसामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने और मतदान केन्द्रो/स्थलों और मतगणना स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने मतदान एवं मतगणना की तिथि पर शराब/भांग व अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर नागर निकाय क्षेत्रों में रोक लगाने के भी आबकारी विभाग को निर्देश दिये। उन्होंने हर हाल में उपरोक्त निर्देशों को शीघ्रता से अनुपालन करने को सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये।
मतदान एवं मतगणना की तिथि को मदिरा की दुकानों को बन्द रखने के आदेश 
जिलाधिकारी ने स्थानीय नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2018 में मतदान की तिथि 18 नवम्बर एवं मतगणना की तिथि 20 नवम्बर से मतगणना समाप्ति तक जनपद देहरादून की समस्त देशी/विदेशी मदिरा एवं थोक एवं फुटकर दुकानों को बन्द रखने के आदेश दिये हैं और जिला आबकारी अधिकारी को जनपद में उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
मतगणना हाॅल में उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं  के मोबाईल फोन ले जाने पर प्रतिबन्ध
देहरादून। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि 20 नवम्बर 2018 को स्थानीय नागर निकाय निर्वाचन-2018 में जनपद के समस्त मतगणना हाॅल में निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं  के मोबाईल फोन ले जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने सभी सदस्यों से निर्वाचन प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करने की अपील की और सम्बन्धित सुरक्षाकर्मियों को सख्ती से आदेशों का अनुपालन करने के निर्देश दिये।

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