देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे नागर निकाय स्थानीय सामान्य निर्वाचन-2018 में मतपत्र में नोटा के विकल्प का प्राविधान रखें इस क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने बताया कि मतपत्र में पहली बार नोटा का प्रयोग मतदाता कर सकेगें। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा नोटा के लिए चुनाव चिन्ह भी जारी किया है।