नियम तोड़ा तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस

देहरादून। पूरे प्रदेश में वाहन के दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने नियम-कायदों को पूरी तरीके से लागू करने का फैसला किया है। बृहस्पतिवार को यातायात निदेशक केवल खुराना ने बताया कि हर हाल में नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छह कारणों से ड्राइविंग लाइसेंस को पूरी तरीके से या आंशिक तरीके से निलंबित या रद्द किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। इसके लिये प्रदेश स्तर पर आदेश जारी किया गया है। सिटी पेट्रोल यूनिट पुलिस को स्थानीय थाना पुलिस से समन्यवय स्थापित करके अभियान चलाने के लिए कहा गया है। पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा निदेशक यातायात केवल खुराना ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशन में गठित सड़क सुरक्षा समिति भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिये कुछ पैमाने तय किए हैं। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग के साथ संयुक्त चेकिंग की जायेगी। लाइसेंस को निलम्बित तथा निरस्तीकरण की कार्रवायी शत शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जायेगी। इस तरह का अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में चलाया जायेगा। इसके लिये 20 अगस्त से 15 दिनों के लिये विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया गया है।

इस पर होगी कार्रवाई 
1- रेड लाइट जम्पिंग 
2- तेज रफ्तार से वाहन चलाना
3- मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग 
4- सामान ढोने की जगह सवारी बैठाने
5- वाहन चलाते मोबाइल का प्रयोग 
6- नशे में वाहन चलाना

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