देहरादून। प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के निदेशक कार्यालय की तरफ से अयोग्य शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर पंजीकरण कराने का आदेश दिया गया है। यह आदेश निदेशक के ननूरखेड़ा स्थित कार्यालय से जारी किया गया।
निदेशक के तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली की तरफ से तय किए गए मापदंडों के मुताबिक जो शिक्षक न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण नहीं करते उन्हें 15 सितंबर 2017 से पहले हर हाल में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 2011 को कक्षा 1 कक्षा 5 एवं कक्षा 6 से कक्षा 8 में शिक्षण कराने के लिए शिक्षकों की न्यूनतम अहर्ता तय की गई है। इस को पूरा नहीं करने वालों के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य है। सभी शिक्षकों को उक्त वेबसाइट पर अपनी आईडी बनाने के बाद पंजीकरण कराना होगा। इसकी जानकारी भी शिक्षा विभाग को देनी होगी।