देहरादून। शासन ने बाल संरक्षण अधिकार आयोग के निर्देश पर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपर सचिव गृह अजय रौतेला ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये हैं।
जिलों को भेजे गए पत्र में अपर सचिव गृह अजय रौतेला ने कहा है कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) के अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सार्वजनिक भाषण, धार्मिक स्थानों, सार्वजनिक स्थानों व आंदोलन के दौरान लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाए। विवाह समारोहों में बजने वाले डीजे की आवाज 45 डेसिबल से कम रखने के लिए आदेश में कहा गया है। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन करें। उल्लेखनीय है कि गत नौ फरवरी को बाल आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र खंडूड़ी ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को इस संबंध में एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था अत्यधिक ध्वनि की वजह से परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों का ध्यान बंट जाता है, जिससे छात्र-छात्राओं का परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है। इसलिए सरकार तत्काल लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा कर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को राहत दे। उसी के अनुपालन में बुधवार को शासन ने यह निर्देश जारी किया है। खंडूड़ी ने कहा है कि शासन ने समय रहते यह आदेश जारी कर दिया है, निश्चित रूप से यह परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए काफी हितकर होगा।