हरिद्वार। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार आगामी 09 सितम्बर 2017 को जनपद हरिद्वार के न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत में फौजदारी के शमीनय वाद, 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण, जल एवं विद्युत, राजस्व, सिविल एवं ऐस समस्त प्रकृति के वादों को निस्तारण हेतु रखा जायेगा जिनको पक्षकारण की आपसी सुलहसहमती के आधार पर निस्तारित किया जा सके। कोई भी वादकारी अपने वाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराने के लिए अपने सम्बधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत करा सकता है।