लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारित

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लिखित परीक्षा के परीक्षा परिणाम में अब न्यूनतम अंक निर्धारित कर दिए हैं। अब न्यूनतम अंक से कम अंक पाने वाले संबंधित पद के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे। अब सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 व एससी व एसटी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 फीसद अंक लाने होंगे। इसके कम अंक पाने वाले संबंधित परीक्षा के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया है कि राज्य सरकार ने 2008 की समूह ग की भर्ती परीक्षा नियमावली में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की है। इसके अनुसार अब लिखित परीक्षा में सामान्य व ओबीसी 45 व एससीएसटी को 35 फीसद अंक लाने आवश्यक हैं। आयोग परीक्षा परिणाम को अवरोही क्रम में अपनी वेबसाइट पर भी डालेगा, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल जाए कि कौन अभ्यर्थी न्यूनतम से अधिक अंक लाने में सफल रहे। बड़ोनी ने बताया कि परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद बेबसाइट पर ये परिणाम डाले जाएंगे। रोल नंबर के साथ अंक डाले जाने से किसी को परिणाम पर संशय भी नहीं रहेगा।

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