देहरादून। सिविल जज(सी0डि0)/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून अब्दुल कय्यूम ने अवगत कराया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निदेशानुसार 24 अगस्त 2018 को देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश व चकराता न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। लोक अदालत में फौजदारी के लघुवाद, दीवानी, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, परिवार वाद, 138 एन0आई0 एक्ट वाद आदि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। जो पक्षकार अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है, वह सम्बन्धित न्यायालय जहां उसका मुकदमा लम्बित है, वे अपने वाद का लोक अदालत को लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते है।