विवाद निवारण समिति का गठन

रूद्रपुर/देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। मुख्यमंत्री हेल्पालाईन में, जनसुनवाई दिवसों में, तहसील दिवसों मे विभिन्न विवादों के निस्तारण हेतु प्रत्येक परगने मे परगनाधिकारी की अध्यक्षता मे विवाद निवारण समिति का गठन किया गया है। समिति मे सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी सदस्य सचिव तथा सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी सदस्य नामित है।
उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने बताया  मुख्यमंत्री हेल्पालाईन में, जनसुनवाई दिवसों में, तहसील दिवसों मे, जनता दरबार, बहुउद्देशीय शिविरों मे प्राप्त होने वाली ऐसी शिकायते जिनमे दो पक्षो के बीच विभिन्न विवादों का होना पाया जाता है। ऐसे शिकायतकर्ताओ को तहसील या थाने के बार-बार चक्कर काटने पडते है। उन्होने बताया इन शिकायतो मे अधिकांश शिकायते इस प्रकार पाई जाती है जिनमे उभय पक्षो को विधि व अभिलेखो की वास्तविक स्थिति की जानकारी उपलब्ध हो जाये तो शिकायतकर्ता शान्तिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण व त्वरित न्यायोचित समाधान के लिए तैयार रहता है। जिलाधिकारी ने बताया ऐसी शिकायतों को संयुक्त रूप से पुलिस/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सुने जाने व समाधान का प्रयास किये जाने पर बहुत से ऐसे विवादो का समाधान किया जा सकता है, जो लम्बे समय से न्यायालयो मे विचाराधीन है।
उन्होने बताया गठित समिति जिलाधिकारी कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील, परगना, पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालयों मे व मुख्यमंत्री हेल्पलाईन से प्राप्त होने वाले विभिन्न विवाद सम्बन्धित शिकायतो का प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले तहसील दिवस के दिन तहसील कार्यालय मे सम्बन्धित पक्षो को बुलाकर सुनवाई कर विवाद का निस्तारण शान्तिपूर्ण ढंग से कराने का प्रयास करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया प्राप्त शिकायतो का अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर सुनवाई कर निस्तारण किया जाना आवश्यक होगा। उन्होने बताया विशेष परिस्थितियो में 15 दिन का समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से बढाया जा सकेगा। परगना स्तरीय समितियों के कार्यवाहियों के पर्यवेक्षण हेतु जनपद स्तर पर दो समितियो का गठन किया गया है।
उन्होने बताया परगना क्षेत्र रूद्रपुर, किच्छा, सितारगंज व खटीमा हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) व अपर पुलिस अधीक्षक (शहर) तथा परगना क्षेत्र बाजपुर, काशीपुर व जसपुर हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) व अपर पुलिस अधीक्षक (काशीपुर) का गठन किया गया है। ऐसे गम्भीर विवाद जिनका परगना स्तरीय समिति द्वारा समाधान सम्भव न हो, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी व एसएसपी की संयुक्त समिति द्वारा पक्षकारो को सुने जाने एवं विवाद का समाधान किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

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