नैनीताल/देहरादून। उच्च न्यायालय ने देहरादून, यूएस नगर एवं नैनीताल के जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों को इग्नू से डीएलएड धारक एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं जबकि राज्य सरकार का चार सप्ताह में जवाब तलब कर दिया है।
यह आदेश यूएसनगर निवासी रोशनी पानू, नैनीताल विजया पांडे तथा दून निवासी सुनील पांडेय की अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवाड़ी ने जारी किया है। इसमें तीनों याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की 7 जुलाई 2017 की जारी विज्ञप्ति को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसमें अपने जिले के डाइट से दो वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा करने वालों को ही प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है।याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व में इसी तरह की शर्त के कारण आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। इनका यह भी कहना है कि इग्नू से प्राप्त डीएलएड एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें शिक्षक सेवा नियमावली 2012 तथा संशोधित नियमावली 2014 को भी चुनौती दी गई है। मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद एकल पीठ ने इनका आवेदन अंतरिम रूप से स्वीकार करने के आदेश दे दिए हैं। न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया है कि इनका चयन परिणाम कोर्ट के आदेश मिलने के बाद ही करने के निर्देश दिए हैं।