CS ने की वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम की समीक्षा

देहरादून। मुख्य सचिव  उत्पल कुमार सिंह ने गुरूवार को सचिवालय में वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभागीय सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। निर्देश दिए कि 15 अप्रैल, 2018 तक हर हाल में प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम व दुर्गम स्थल क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानांतरण हेतु पात्र कार्मिकों और उपलब्ध, संभावित रिक्तियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दें। बताया गया कि तय समय सीमा के अंतर्गत सभी विभागों द्वारा 31 मार्च तक कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष द्वारा मानक के अनुसार कार्यस्थल का चिन्हीकरण कर लिया गया है। 01 अप्रैल तक शासन, विभागाध्यक्ष, मण्डल और जनपद स्तर पर स्थानांतरण समितियों का गठन कर लिया गया है। स्थानांतरण अधिनियम2017 के अनुसार कार्मिकों के पदस्थापना के लिए 31 मार्च तक वर्गीकरण करना था। स्थानांतरण समितियों का गठन और समिति का दायित्व 01 अप्रैल तक तय करना था। अधिनियम के प्राविधान के अनुसार सुगम और दुर्गम स्थल का चिन्ह्ांकन और प्रकटीकरण 15 अप्रैल तक करना है। सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना और विकल्प मांगा जाना है। दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना है और विकल्प मांगा जाना है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्री आनंद बर्द्धन, श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री अमित नेगी, श्रीमती भूपिंदर कौर औलख, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम, श्री हरबंश सिंह चुघ, श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, डाॅ.पंकज कुमार पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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