हाईकोर्ट की रोक के बाद भी सरकार 1 से शुरू करेगी चारधाम यात्रा, कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी

गढ़वाल का विकास न्यूज, देहरादून। हाईकोर्ट ने भले ही एक तारीख से चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी हो, लेकिन प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से प्रथम चरण की चारधाम यात्रा शुरू करने की sop जारी कर दी है। सरकार द्वारा जारी की SOP के तहत प्रथम चरण में केवल रुद्रप्रयाग के निवासियों को केदारनाथ, चमोली निवासियों को बद्रीनाथ और उत्तरकाशी के निवासी को यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन के लिए अनुमति होगी। सभी दर्शन करने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इसी तरह दूसरे चरण की चारधाम यात्रा 11 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी और सभी उत्तराखंड राज्य के निवासियों के लिए अनुमति होगी सभी को आर्टिफिशियल रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा

प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में कोरोना Curfew की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना Curfew को 6 जुलाई तक सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। बाजार हफ्ते में 6 दिन खुलेगा। सुरक्षा के लिहाज से बाजार को 4 जुलाई को बंद रखा जाएगा। बाजार अब सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। गाइडलाइन में जिम संचालकों को राहत दी है। वह 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संस्थान को खोल सकते हैं।

इसके अलावा राज्य के सभी कोचिंग संस्थान जो क 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए है वह 50% जनता के साथ खुलेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

इसके अलावा राज्य में स्थित खेल के मैदान 18 साल के ऊपर के खिलाड़ियों के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं। होटल, रेस्ट्रो और भोजनालए में 50 प्रतिशत ग्राहकों को डाइनिंग सुविधा दी जा सकती है। समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेरी मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगे।

शादी समारोह में 50 लोगों को ही एंट्री मिलेगी और सभी के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। दूसरे राज्य से आने वालों को 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट और देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पंजीकरण करना होगा। उत्तराखंड के प्रवासियों को 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। ग्राम प्रधान इस व्यवस्था पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रेस्ट्रो व भोजनालय बंद रहेंगे।

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