
उत्तराखंड के सभी जनपद लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चाएंगे। आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा और पाए जाने पर चालान देना होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को घर से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह नियम कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों के बनाया गया है। इस लिस्ट में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी शामिल किया गया है। बच्चों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि उन्हे वैक्सीन नहीं लगी है और ऐसे में कोरोना वायरस की चपेट में वह आ सकते हैं।
उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60). महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। यह आदेश दिनांक 25 दिसम्बर, 2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होंगे।