गढ़वाल का विकास न्यूज, देहरादून। कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन में उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर संशोधन किया है। इस बार ये संशोधन चारधाम यात्रा को लेकर किया गया है। सरकार की और से चारधाम यात्रा को लेकर जारी संशोधित एसओपी में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28 जून 2021 के अनुपालन में चारधाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। अर्थात दिनांक 01 जुलाई 2021 से प्रस्तावित यात्रा अब अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगी। बता दें कि उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी। लेकिन सोमवार देर रात सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी में 1 जुलाई से 3 जनपदों के लिए चारधाम यात्रा शुरु करने का फैसला लिया था, तो वहीं 11 जुलाई से प्रदेशवासियों के लिए चारधाम यात्रा खोलने का फैसला लिया था।