देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। शासन ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी द्वारा जारी किए गए शासनादेश के मुताबिक राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वगरे के लिए आरक्षण की सुविधा के लिए आय व संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार आवेदक का जिस जिले में जन्म हुआ हो, उस जिले, परगने या तहसील के जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी या तहसीलदार को होगा। सारी औपचारिकताएं पूरी करवा करके वे अपने दस्तखत से प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यही नहीं प्रमाण पत्र बनाने से पहले उसके परिवार की सभी स्थानों की संपत्तियों आदि का विवरण क्लब करके उसका परीक्षण करके ही प्रमाण पत्र जारी होंगे। अगर किसी को आर्थिक आरक्षण का लाभ मिलता है तो उसका नियुक्ति अधिकारी उसकी आय व संपत्ति के ब्योरे का परीक्षण करवाएगा और जब तक वह प्रमाणित नहीं हो जाता, नियुक्ति प्रोविजनल ही रखी जाएगी। यानी तब तक वह स्थायी नहीं होगा। अगर जांच में आय व संपत्ति प्रमाण पत्र जाली पाया गया तो नियुक्ति स्वत: ही रद्द मानी जाएगी। आर्थिक आरक्षण के लिए नौकरी के आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी आय व संपत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। प्रमाण पत्र में आवेदक का फोटो भी रहेगा ताकि फर्जीवाड़ा न हो सके।
आय व संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए शर्ते
1-आवेदक राज्य का मूल या स्थायी निवासी हो
2-परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से कम हो
3-परिवार की पांच एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि न हो
4-परिवार का 1000 वर्ग फुट या उससे बड़ा आवासीय भवन न हो
5-परिवार का नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज या उससे बड़ा आवासीय भूखंड न हो
6- नगर पालिका क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 गज या उससे बड़ा भूखंड न हो
7-केंद्र या राज्य की एससी, एसटी या ओबीसी जाति की सूची में शामिल न हो