नैनीताल। इग्नू से दो वर्षीय डीएलएड एवं टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने से जुड़ी एक याचिका में नैनीताल उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया है। न्यायालय ने सीईओ को इसके लिए निर्देश दे दिये हैं।
यह निर्देश बागेश्वर निवासी पुष्पा बलोदी एवं दयाल कुमार की एक याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने जारी किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने 2014 में शिक्षा मित्रों के साथ इग्नू से दो साल का डीएलएड डिप्लोमा कर लिया है। इसके साथ ही टीईटी भी पास कर लिया है। इसके बावजूद जिला शिक्षाधिकारी बागेश्वर द्वारा चार जुलाई को प्रकाशित विज्ञापन में इस तरह के योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पूर्व में भी उनके आवेदन निरस्त कर दिये गए। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि यह डिप्लोमा एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिक सेवा नियमावली 2012 संशोधित नियमावली 2014 को भी चुनौती दी गई है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद एकल पीठ ने दोनों याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दे दिये हैं। न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया है कि भर्ती परिणाम उसकी इजाजत से ही जारी किया जाएगा।