नैनीताल/देहरादून। राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में विस में की गई नियम विरुद्ध नियुक्तियों के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नौ अक्टूबर तक किसी भी दशा में नियमित न करने के निर्देश दे दिए हैं।
साथ ही याचिकाकर्ता को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। यह आदेश बागेश्वर निवासी राजेश चंदोला की एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश केएम जोसएफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त पीठ ने जारी किया है। याचिकाकर्ता ने 2016 में 158 पदों पर चपरासी से लेकर अपर सचिव पद तक की गई नियुक्ति को अवैध मानते हुए नियुक्ति आदेश को चुनौती दी है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि नौ अक्टूबर तय की है।