देहरादून/नैनीताल। अतिथि शिक्षको के मामलें में प्रदेश सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर नियुक्त करीब 3 हजार अतिथि शिक्षकों की सेवा को कोर्ट ने 31 मार्च 2018 तक बहाल रखने के आदेश दिया है। हालांकि प्रवक्ता पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों को राहत नहीं मिली।
गौरतलब है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को गलत ठहराते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने निरस्त कर दिया था। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अतिथि शिक्षक ललित सिंह व अन्य द्वारा विशेष अपील कर चुनौती दी गई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष आज विशेष अपील पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थाई अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अध्याचन भर्ती एजेंसियों को भेजा गया, लेकिन अब तक चयन सूची नही मिली। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर नियुक्त करीब 3 हजार अतिथि शिक्षकों की सेवा को कोर्ट ने 31 मार्च 2018 तक बहाल रखने के आदेश दिया है। भर्ती एजेंसियों से दिसंबर तक चयन सूची सरकार को देने के सख्त आदेश भी दिए। हालांकि प्रवक्ता पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों को राहत नहीं मिली।