देहरादून। उत्तराखंड के शिक्षको को प्रदेश की भाजपा सरकार ने झटका दिया है। अब सिर्फ अनुरोध के आधार पर ही शिक्षको का तबादला किया जाएगा। तबादले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
अनिवार्य तबादलों की बाट जोह रहे शिक्षकों को सरकार ने झटका दिया है। चालू शैक्षिक सत्र 2017-18 में अब सिर्फ अनुरोध के आधार पर ही शिक्षकों के तबादले होंगे। सरकार ने शिक्षकों के तबादले को बीते मार्च माह में जारी समयसारिणी रद कर नई समयसारिणी को जारी किया है। यानी शिक्षकों को अनुरोध के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये आवेदन 20 जुलाई तक प्राप्त किए जाएंगे। काउंसिलिंग के बाद जिलों व मंडलों के भीतर आठ अगस्त और अंतर्जनपदीय व अंतर्मंडलीय स्तर पर 18 अगस्त तक तबादला आदेश जारी होंगे। नई समयसारिणी में अनुरोध के आधार पर तबादले तकरीबन 12 दिन पहले हो जाएंगे। इन तबादलों में ऐसे शिक्षकों को भी मौका मिलेगा, जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि तीन साल या उससे कम रह गई है।
पहले जारी समयसारिणी में अनिवार्य के साथ ही अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए तिथियां तय की गईं थीं। अब अनुरोध के आधार पर ही तबादलों के लिए भी सात श्रेणियां तय की गई हैं। गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षक, मानसिक रूप से विक्षिप्त व विकलांग व गंभीर बीमारी से ग्रस्त बच्चों के शिक्षक माता-पिता, सेवानिवृत्ति के लिए तीन वर्ष या उससे कम अवधि शेष रहने वाले शिक्षक, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधुर शिक्षक और अति दुर्गम क्षेत्रों में 15 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक अनुरोध के आधार पर तबादलों के पात्र होंगे।
प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षकों की नई तबादला समयसारिणी:
-जिलों व मंडलों में रिक्तियों का ऑनलाइन ब्योरा- 10 जुलाई
-शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना- 20 जुलाई
-पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्रों की प्राथमिकता निर्धारण- 24 जुलाई
-जिलों व मंडलों के भीतर तबादलों के लिए काउंसिलिंग-31 जुलाई से 04 अगस्त
-जिलों व मंडलों के स्तर पर तबादला आदेश-आठ अगस्त
-अंतर्जनपदीय एवं अंतर्मंडलीय तबादलों के लिए काउंसिलिंग-10 अगस्त से 14 अगस्त
-अंतर्जनपदीय एवं अंतर्मंडलीय तबादला आदेश- 16 अगस्त से 18 अगस्त।