देहरादून,(गढ़वाल का विकास न्यूज)। जिलाधिकारी/ समुचित प्राधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने एनआईसी सभागार में पी.सी.पी.एन.डी.टी (गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियम एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम) जिला सलाहकार समिति की बैठक में समिति के सदस्यों को निर्देश दिए कि जनपद में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों और क्लीनिकों पर बारीकी से निगरानी रखें तथा गोपनीय सूचना पर तथा अपने स्तर से भी बीच-बीच में रेंडम निरीक्षण करें कि किसी भी केंद्र पर अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है और अवैध तरीके से क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड केंद्रों का संचालन तो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि समिति से जुड़े प्रत्येक चिकित्सक कम से कम 10 ऐसे लोगों पर निगरानी रखे जिनके पास एक बेटी है और दूसरी संतान की तैयारी कर रहे हैं तथा जिनके पास पहले से ही 2 बेटीं है उन पर प्रेगनेंसी की स्थिति में लगातार निगरानी और पूछताछ करते रहें ताकि कोई अल्ट्रासाउंड तकनीक का दुरुपयोग ना कर सके।
इसके अतिरिक्त संपूर्ण जनपद में 1 वर्ष में विभिन्न क्लीनिक-अस्पतालों में प्रेगनेंसी के कितने अल्ट्रासाउंड हुए, कितनी डिलीवरी हुई, कितने मामलों में किस कारण से मिसकैरेज हुए और कितने मामले विधिक से सम्बन्धित पाये गये। इन सब का विवरण अगली बैठक में देने के निर्देश दिए।
आज सलाहकार समिति में 7 केन्द्रों के पंजीकरण के नवीनीकरण से संबंधित आवेदनों को समिति द्वारा उपयुक्त मानते हुए इनके केंद्रों के पंजीकरण के नवीनीकरण का अनुमोदन किया गया। केंद्रों के नवीन पंजीकरण के 4 आवेदनों का भी समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।
समिति द्वारा बैठक में हीलिंग टच हॉस्पिटल सहस्त्रधारा रोड देहरादून में डॉ अवनीश कुमार को अल्ट्रासाउंड मशीन में कार्य करने की अनुमति, गुरु तेग बहादुर साहिब हॉस्पिटल रेसकोर्स देहरादून में नई अल्ट्रासाउंड मशीन इंस्टॉल करने के पश्चात पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन को सील करने, डॉ एस.के अग्रवाल द्वारा डॉ चित्रा अग्रवाल की मृत्यु पश्चात केंद्र की सील अल्ट्रासाउंड मशीन डिस्पोज आॅफ करने की अनुमति, एस.के मेमोरियल हॉस्पिटल ईसी रोड देहरादून में इंस्टॉल की गई नई अल्ट्रासाउंड मशीन को पंजीकरण (फॉर्म बी) में दर्ज करने, जोशी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेलाकुई देहरादून में केंद्र में नए अल्ट्रासाउंड मशीन क्रय करने, रितु साहनी इंदिरा आ.ई.वी.एफ हॉस्पिटल बल्लूपुर चैक देहरादून के केंद्र में इन्वेंशन प्रोसीजर करने की अनुमति तथा श्रीमती भारती जोशी सदानंद क्लीनिक एंड पैथोलॉजी सेंटर, सुभाष रोड देहरादून के केंद्र में इंस्टॉल की गई मशीन को फॉर्म ‘बी’ में दर्ज करने के आवेदनों का समिति द्वारा स्वीकृति व अनुमोदन किया गया।
इसके अतिरिक्त जनपद के 1 हॉस्पिटल द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किए सीटी स्कैन मशीन को क्रय-विक्रय किए जाने एवं एक नई अल्ट्रासाउंड मशीन क्रय की अनुमति के संबंध में जिलाधिकारी ने समिति को निर्देश दिए कि बिना पूर्व अनुमति के मशीन के क्रय-विक्रय करने के चलते दोनों पक्षों को अस्पताल और संबंधित कंपनी से स्पष्टीकरण प्राप्त करें तथा स्पष्टीकरण में यदि कारण उपयुक्त ना हो तो अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करें। साथ ही नई मशीन क्रय करने की आवेदन पर विचार करते हुए उसके क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई। अपोलो क्लीनिक में डॉक्टर नीरज वर्मा द्वारा संचालन की अनुमति के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस प्रकरण में पहले दून मेडिकल कॉलेज से संबंधित द्वारा किये गये कांटेक्ट में की गई शर्ताें का विवरण प्राप्त किया जाए, तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाए।
अंत में जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों को निर्देश दिए कि अल्ट्रसाउण्ड मशीन के क्रय करने की अनुमति के दौरान ही मशीन के पंजीकरण और मशीन पर कार्य करने की अनुमति का भी समिति से पहले ही अनुमोदन कर लिया जाए तथा नोडल अधिकारी( मुख्य चिकित्सा अधिकारी) मशीन क्रय करने के समिति के अनुमोदन पश्चात 10 दिन के भीतर उसके पंजीकरण तथा सम्बन्धित को कार्य करने की अनुमति अपने स्तर पर दे सकें इस तरह का मैकेनिज्म बनायें। 10 दिन से अधिक की अवधि होने के पश्चात उसको समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना जरूरी होगा। इस व्यवस्था से विभिन्न अनुमतियों से सम्बन्धित बार-बार की औपचारिकताओं से बचा जा सकेगा।
इस दौरान पी.सी.पी.एन.डी.टी जनपद सलाहकार समिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ बीसी रमोला, संयुक्त निदेशक विधि जी.सी पंचैली, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाॅ एन.एस खत्री, डॉ वंदना सेमवाल, जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) ज.े पी. रतूड़ी, जिला समन्वय पी.सी.पी.एन.डी.टी ममता बहुगुणा, डॉ चित्रा जोशी, सी.डी.पी.ओ शहर क्षमा बहुगुणा, सामाजिक कार्यकत्री कमला जायसवाल सहित संबंधित सदस्य उपस्थित थे।