देहरादून। जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि मोथरोवाला फायरिंग रेंज में स्माल आर्मस फायरिंग हेतु अनुरोध पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप जिलाधिकारी सदर, से प्राप्त आख्या के क्रम में कुछ प्रतिबन्धों, जिसमें फायरिंगरेंज की चाहरदीवारी और तारबन्दी सुरक्षा, मुनादी एवं अन्य माध्यम से फायरिंग रेंज से सटी हुई आबादी वाले इलाकों में प्रचार-प्रसार करने, फायरिंगरेंज के चारो ओर टु-टीयर कार्डनिंग सिस्टम रखने, फायरिंगरेंज के अन्दर कोई भी दुर्घटना घटित होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सैन्य विभाग की होगी, जब तक चाहरदीवारी का प्राविधान नही होता तब तक समिति को दिखाई गयी अस्थाई चाहरदीवारी का प्राविधान रखा जाये आदि प्रतिबन्धों के साथ 24 फरवरी 2019 से 23 अगस्त 2019 तक कुल छ माह की अवधि हेतु मोथरोवाला फायरिंग रेंज की अनुमति प्रदान की गयी है।